शराब कारोबारी विजय माल्या को सु्प्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, शुक्रवार को हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग में 185 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 185 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने के लिए 3 सप्ताह की और मोहलत के किंगफिशर एयरलाइंस के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने इससे पहले, किंगफिशर को यह रकम जमा कराने के लिये 4 सप्ताह का समय दिया था। किंगफिशर ने याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के पांच दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च नयायालय ने कंपनी को 371 करोड़ रुपए में से 50 फीसदी आयकर विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने शेष धनराशि के बारे में छह सप्ताह के भीतर बैंक गारंटी देने का भी निर्देश दिया था।
आय कर विभाग ने दिसंबर 2011 में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के कर निर्धारण वर्ष के लिए रिकार्ड का विश्लेषण करने के बाद कंपनी से स्रोत पर कटौती के रूप में करीब 372 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की थी।
विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर की सेवा इस समय ठप्प है और उसका लाइसेंस भी खत्म हो गया है।
इस समय विजय माल्या दोहरा दबाव झेल रहे हैं, एक ओर आय विभाग उन पर 185 करोड़ रुपए जमा करने का दबाव बना रहा है, उधर किंगफिशर कंपनी के कर्मचारी अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया था, जिसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है।