आदेश जारी
राज्य शासन ने जिला ई-गवर्नेंस परियोजना एवं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ‘राज्य लोक सेवा अभिकरण’ का गठन किया है। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
यह अभिकरण भारत सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन कोड परियोजना के लिए स्टेट डेजिगनेटेड अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त अभिकरण का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने के आवेदनों की निराकरण की व्यवस्था में संस्थागत तथा नीतिगत सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन, अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना जिससे नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त हो सकें, सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिये डाटा डिजिटाईजेशन की आवश्यकता का आकलन तथा विभागों को आवश्यक सहयोग करना शामिल है।
राज्य लोक सेवा अभिकरण प्रदेश में दी जा रही अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करेगा। इसके अतिरिक्त अभिकरण गैर अधिसूचित सेवाओं के लिए प्रदाय की प्रक्रियाओं का मानकीकरण और उन्हें आनलाइन प्रदाय करना, लोक सेवा केन्द्रों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं का संचालन और समन्वय करने जैसे कार्य का निर्वहन करेगा।
यह अभिकरण एक पंजीकृत स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इसमें द्वि-स्तरीय समितियाँ होंगी। पहली साधारण परिषद एवं दूसरी कार्यकारिणी समिति। अभिकरण की साधारण परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। लोक सेवा प्रबंधन मंत्री उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त, सामान्य प्रशासन, राजस्व तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा परिषद में राज्य शासन द्वारा पब्लिक सर्विस डिलेवरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति तथा लोक सेवा प्रबंधन/प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाली दो संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी नामांकित किया जायेगा।
अभिकरण की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन होंगे। समिति के सदस्यों में वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख सचिव सदस्य और कार्यपालन संचालक ‘राज्य लोक सेवा अभिकरण’ सदस्य सचिव होंगे।