गिरदावरी खसरा-चिट्ठा फसल कटाई प्रयोगों का साक्षात निरीक्षण समयावधि में पूर्ण करें निरीक्षण समयावधि एवं निर्धारित संख्या में लापरवाही पर होगी कार्यवाही
आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ने सभी कलेक्टर और उपायुक्त भू-अभिलेख को निर्देश दिये हैं कि फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना वर्ष 2013-14 में गिरदावरी खसरा चिट्ठा कार्य की जाँच एवं फसल कटाई प्रयोगों का साक्षात निरीक्षण शत-प्रतिशत तथा समयावधि में पूर्ण करवायें। यह कार्य जिले के क्षेत्रीय सांख्यिकी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अधिकारी और प्रशिक्षित प्राथमिक कर्मचारी करेंगे। पर्यवेक्षण के तुरंत बाद पत्रक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्यालय, फरीदाबाद और भू-अभिलेख बंदोबस्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन को भिजवाएँ। पत्रक विलंब से प्राप्त होने अथवा निरीक्षण समयावधि में निर्धारित संख्या में न किये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को फसल कटाई प्रयोग एवं गिरदावरी के समय यथा-संभव अन्य कार्य नहीं सौंपने के निर्देश दिये गये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि टीआरएस (टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम) के अंतर्गत चयनित 20 प्रतिशत गाँव में खरीफ मौसम की 30 सितम्बर तक और रबी मौसम की 15 जनवरी तक गिरदावरी शत-प्रतिशत पूर्ण कर ली जाये। फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, फसलों की विपुल पैदावार एवं सामान्य किस्में, सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रफल, विभिन्न कार्यों के लिये भूमि उपयोग की सही प्रविष्टियाँ खसरा में दर्ज करवाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। पटवारी अपने क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को एवं राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय उपायुक्त को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पत्रक भिजवायेंगे। फसल कटाई के प्रयोग प्रशिक्षित प्राथमिक कर्मचारियों से ही सम्पन्न करवाये जायेंगे। यदि पटवारियों के पास बहुत पुराना नक्शा है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर अद्यतन किया जाये। अप्रशिक्षित पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलवाया जाये।
फसल कटाई प्रयोग के लिये चुने गये गाँव में यदि फसल न हो अथवा गाँव डूब में हो या वन ग्राम हो तो गाँव को प्रतिस्थापित कर सूचना संबंधित कार्यालयों को तुरंत दें। राजस्व निरीक्षक फसल कटाई दिनांक की सूचना, फसल कटाई दिनांक से 15 दिन पूर्व संबंधित कार्यालयों को अनिवार्य रूप से भेजेंगे। दिनांक परिवर्तन होने पर सूचना एक सप्ताह पूर्व संबंधित कार्यालयों को भिजवायेंगे। फसल पूर्वानुमान तैयार करने के लिये प्रयोगकर्त्ता प्रयोगों से संबंधित पत्रक तुरंत संबंधित कार्यालयों को भिजवायेंगे। फसल कटाई में केवल फीता, तराजू, बाँट, खूँटी, डोरी आदि का ही प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाये। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्लॉट की उपज को अत्यंत सावधानी से निकाला जाये, जिससे उपज के दाने छूटने नहीं पायें। उपज को एक ग्राम तक शुद्ध तौलकर निर्धारित प्रपत्रों में अंकित किया जाये।
निर्देश में कहा गया है कि पटवारी फसलों के बीज की किस्म, सिंचाई, खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी सही-सही अंकित करें। कपास की सभी चुनाइयों वाले गाँव में एक या दो ही चुनाई की जाती हैं, जो गलत है। कपास के प्लॉट का माप भी स्पष्ट रूप से दर्शित करें। संबंधित अधिकारी सांख्यिकी अधिकारी को जाँच के समय वांछित अभिलेख तत्काल उपलब्ध करवायें।