गुड़गांव में जिला प्रशासन ने गांव रोजका गुर्जर क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के आरोप में बृहस्पतिवार को छह फार्म हाउसों को सील कर दिया.
इन फार्म हाउसों में सीलिंग की कार्रवाई के साथ ही वहां लगे वोरवेल उखाड़ दिए और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए.
सील किए गए इन फार्म हाउसों में पंजाबी गायक मीका सिंह का भी फार्म हाउस शामिल है. मध्य प्रदेश के झाबुआ में गलत पते पर महंगी ‘हमर’ कार का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में फंसे मीका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
फार्म हाउस सीजर मामले में उपायुक्त पीसी मीणा के आदेश पर गुड़गांव दक्षिणी के एसडीएम विवेक कालिया, डीटीपी (ई) अनिल डबास, वन मंडल अधिकारी रंजीता, राजस्व विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की टीम ने सील करने की कार्रवाई की. कार्रवाई से पहले गांव रोजका गुर्जर क्षेत्र में बने फार्म हाउसों का निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था.
अधिकारियों के अनुसार इन फार्म हाउसों में अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों के साथ ही पर्यटन संबंधी गतिविधियां भी चलाई जा रही थीं, जो पूरी तरह अवैध है. सील किए गए फार्म हाउसों में कैंप कारावन, मरकरी हिमालयन एडवेंचर्स, सेंस इकोएडवेंचर्स, वॉटर बेंक्स तथा ड्रीम आईलैंड्स शामिल हैं.
उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर उपायुक्त पीसी मीणा ने गांव रोजका गुर्जर का मौका मुआयना किया था. इस गांव का करीब 75 फीसद क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी.
अधिकारियों के अनुसार इन फार्म हाउसों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा दो, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा चार व पांच, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सात मई, 1992 को जारी अरावली अधिसूचना का भी उल्लंघन किया जा रहा था. उपायुक्त के अनुसार यदि इन फार्म हाउसों में दोबारा से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाती है तो दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वन विभाग द्वारा इन फार्म हाऊस मालिकों को पहले ही वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे. इन फार्म हाउसों में पर्यटन तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अवैध रूप से बोरवेल लगे हुए पाए गए, जिन्हें उखाड़ दिया गया है तथा उनके बिजली के कनेक्शन भी कटवा दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि यदि इन फार्म हाउसों में दोबारा से वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू की जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तथा आदेशानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.