नई दिल्ली-केंद्र ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के मद्देनजर यात्री कारों में कम से कम छह एयरबैग की अनिवार्यता के प्रस्ताव के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा, ऑटो उद्योग द्वारा सामना की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और व्यापक आर्थिक परि²श्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 01 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
इस साल की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने कहा था कि पाश्र्व प्रभाव के खिलाफ मोटर वाहन के रहने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2022 को एक बयान में कहा, 14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग लगे होंगे और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक और एक-एक उन व्यक्तियों के लिए जो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन पर बैठे हैं।
इसमें कहा गया कि साइड/साइड टोरसो एयर बैग का मतलब किसी भी इन्फ्लेटेबल ऑक्यूपेंट रेस्ट्रेंट डिवाइस से है जो सीट या वाहन के इंटीरियर की साइड स्ट्रक्च र पर लगाया जाता है और यह मुख्य रूप से धड़ की चोट और/या ऑक्युपेंट इजेक्शन को कम करने में मदद करने के लिए एक साइड इफेक्ट क्रैश में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि फ्रंट रो आउटबोर्ड बैठने की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है।
मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के सभी मोटर वाहनों (यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) के लिए ड्राइवर एयरबैग को अनिवार्य रूप से फिट किया गया है, ताकि चालक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इसके बाद, इसने इस साल 1 जनवरी से सभी एम1 श्रेणी के वाहनों में, ड्राइवर के अलावा, आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फ्रंट एयरबैग को लागू करना अनिवार्य कर दिया।