इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका मिला है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के ऊपर चल रहे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें मिले कीमती उपहारों को बेचने का आरोप लगा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। उपहारों की गलत जानकारी देने को लेकर मई में एक ट्रायल कोर्ट ने मामले की स्थिरता को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद इमरान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने मामले को दोबारा जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर इमरान खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान दो सदस्यीय पीठ के न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।