जबलपुर-मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई आज होगी। कोर्ट ने डे-टू-डे साढ़े तीन बजे सुनवाई की व्यवस्था दी थी। ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों की शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 मार्च 2022 को आदेश पारित किया गया था।
यह आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट द्वारा एक अगस्त को डे-टू-डे दोपहर साढ़े तीन बजे से सुनवाई करने का 25 जुलाई को आदेश दिया गया था। 16 अगस्त को जस्टिस शील नागू एवम जस्टिस डीडी बंसल की युगलपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
राज्य शासन द्वारा हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च, 2022 को आदेश पारित किया था, जिसके परिपालन में हाई कोर्ट द्वारा 25 जुलाई को ओबीसी आरक्षण संबंधी सभी मामलों की एक अगस्त से दिन-प्रतिदिन सुनवाई दोपहर साढ़े तीन बजे से किए जाने की व्यवस्था दी गई थी। एक अगस्त को प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए निर्धारित था।, लेकिन साढ़े तीन बजे से हाई कोर्ट में अवकाश हो गया, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। सवा तीन बजे कोर्ट उठते समय ओबीसी वर्ग की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि दो अगस्त को सुनवाई रखी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से आगामी सुनवाई 16 अगस्त को किए जाने का निर्णय सुना दिया।