bhopal:मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- “आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।” योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- “जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो, वे योजना के लिये अपात्र होंगे। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।” दोनों संशोधनों के फलस्वरूप पात्र नवीन महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे इस वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
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