मध्यप्रदेश सरकार के स्टेट पोर्टल www.MPOnline में भी मतदाता-सूची में नाम जोड़े जाने की सुविधा दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया है कि स्टेट पोर्टल पर मतदाता-सूची में नाम जोड़े जाने के लिये फार्म-6, मतदाता परिचय-पत्र में सुधार के लिये फार्म-8, मतदाता-सूची से नाम हटाने के लिये फार्म-7, अप्रवासी भारतीय के लिये फार्म-6 क एवं डुप्लीकेट मतदाता परिचय-पत्र के लिये फार्म-2 उपलब्ध हैं। यह सुविधा 11 हजार एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर उपलब्ध है।
एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल में प्रति फार्म ऑनलाइन प्रविष्टि तथा दस्तावेज स्केनिंग कर अपलोड करने के लिये 15 रुपये प्रति फार्म शुल्क तय किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइटwww.ceomadhyapradesh पर वर्ष 2013 की मतदाता-सूची लोड की गई है। मतदाता की सुविधा के लिये टोल-फ्री नम्बर 1950 भी कार्य कर रहा है।