Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश में कोविड लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज किये गए सभी मामले वापस लिये जाएंगे. शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गुरुवार को ‘सामान्य धाराओं’ के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का ऐलान किया. प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी. लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक रूप से एकत्र होने जैसी गतिविधियों के लिए IPC और महामारी अधिनियम के तहत संक्रमण फैलने की आशंका के आधार पर लोगों के खिलाफ 56,000 से अधिक मामले दर्ज किए थे. मिश्रा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं (गैर-गंभीर अपराधों के लिए लागू) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.’
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