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 गिरफ्तारी के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से ‘भागे’ परवेज मुशर्रफ | dharmpath.com

Tuesday , 26 November 2024

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गिरफ्तारी के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से ‘भागे’ परवेज मुशर्रफ

pervez_musharrafइस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमानत अर्जी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। जजों की नजरबंदी के मामले में हाईकोर्ट ने मुशर्रफ को झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक कोर्ट का आदेश आते ही कथित रूप से उनके निजी सुरक्षाकर्मी उन्हें कोर्ट से बाहर ले आए, और वह अपनी बुलेटप्रूफ एसयूवी में सवार होकर चले गए। कोर्ट से मुशर्रफ चक शहजाद स्थित फॉर्म हाउस पहुंचे हैं।

इस बीच, जनरल परवेज मुशर्रफ के प्रवक्ता ने कहा है कि मुशर्रफ कानूनी रास्ते पर अमल करेंगे। प्रवक्ता रजा बुखारी के मुताबिक वह भागे नहीं हैं… यह सही तथ्य नहीं है। उन्हें पाकिस्तानी तंत्र की भारी सुरक्षा मिली हुई है… खतरा देखते हुए यह बढ़ा दी गई थी।

गौरतलब है कि नवंबर 2007 में मुशर्रफ ने 60 जजों को नजरबंद किया था। 2009 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी मामले में अब उनकी जमानत रद्द की गई है।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने गत शुक्रवार को मुशर्रफ की अग्रिम जमानत अवधि को छह दिन के लिए बढ़ा दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि मुशर्रफ का संसद में पहुंचने का ख्वाब संसदीय चुनाव से करीब एक महीने पहले ही चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान में 11 मई को होने जा रहे संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन न्यायाधीकरण ने चितराल सीट से मुशर्रफ के नामांकन को पिछले दिनों खारिज कर दिया था। सिर्फ इसी सीट से उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया था।

गिरफ्तारी के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से ‘भागे’ परवेज मुशर्रफ Reviewed by on . इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमानत अर्जी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। जजों की नजरबंदी के मामले में हाईकोर्ट ने मुशर्रफ इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमानत अर्जी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। जजों की नजरबंदी के मामले में हाईकोर्ट ने मुशर्रफ Rating:
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