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 हाईकोर्ट से एयरटेल को मिली राहत | dharmpath.com

Sunday , 24 November 2024

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हाईकोर्ट से एयरटेल को मिली राहत

airtelनई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपना अंतिम आदेश आने तक 3जी इंट्रा-सर्कल रोमिंग सुविधा जारी रखने की इजाजत दे दी।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (डॉट) ने पिछले सप्ताह कंपनी को उन 7 सर्कल में इंट्रा-सर्कल 3जी रोमिंग बंद करने का आदेश दिया था, जिनमें कंपनी के पास स्पेक्ट्रम नहीं है। इसके अलावा लाइसेंस के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी पर 350 करोड़ रुपए (50 करोड़ रुपए प्रति सर्कल) की पेनाल्टी भी लगाई गई थी।

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा, ’3जी रोमिंग अंतिम आदेश आने तक जारी रहेगी लेकिन सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए एयरटेल की याचिका पर बाद में एक अंतरिम आदेश दिया जाएगा।’

कोर्ट ने भारती एयरटेल को 3जी सुविधा से मिलने वाली आमदनी एक अलग एकाउंट में रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

कोर्ट ने इससे पहले आइडिया सेल्युलर की इसी तरह की याचिका पर एक स्टे ऑर्डर पास किया था।

एयरटेल ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के उस ऑर्डर को चुनौती दी है जिसमें उसे उन 7 जोन में 3जी सर्विसेज बंद करने के लिए कहा गया है जिनमें कंपनी के पास अपना स्पेक्ट्रम नहीं है और यह अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर सर्विसेज दे रही है।

मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये एग्रीमेंट गैरकानूनी हैं। उसने भारती को 350 करोड़ रुपए की पेनाल्टी चुकाने का आदेश दिया था।

इस मुद्दे पर कंपनी ने अपना पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के अक्टूबर 2012 के निर्देश के मुताबिक डॉट द्वारा गठित कमेटी के सामने रखा था।

हाईकोर्ट से एयरटेल को मिली राहत Reviewed by on . नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपना अंतिम आदेश आने तक 3जी इंट्रा-सर्कल रोमिंग सुविधा जारी रखने की इजाजत नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपना अंतिम आदेश आने तक 3जी इंट्रा-सर्कल रोमिंग सुविधा जारी रखने की इजाजत Rating:
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