नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए को कर्ज में डूबी किंगफिशर एयरलाइन के दो विमान छोड़ने होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वह लीजकर्ता जर्मन कंपनी डीवीबी फाइनेंस एशिया प्राइवेट लिमिटेड को इस्तांबुल में खड़े किंगफिशर के दो विमान सौंप दे।
जस्टिस राजीव शकधर ने अपने फैसले में कहा कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में खड़े दोनों विमान कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए विमानन नियामक को उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने किंगफिशर को विमान वापस करने के दस्तावेज तैयार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। पिछले निर्णय को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने कहा कि डीजीसीए केवल इस आधार पर विमानों को कब्जे में नहीं रख सकता कि किंगफिशर को सरकारी एजेंसियों का पैसा चुकाना है। बकाया वसूली के लिए डीजीसीए दूसरी कार्रवाइयां करने को स्वतंत्र है। विमानन नियामक ने अदालत को बताया कि इन विमानों को सौंपने की कार्रवाई के लिए एयरलाइन और लीजकर्ता में समझौता होना जरूरी है।