देहरादून- हिंदू धर्म में गंगाजल का काफी महत्व है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुद्धिकरण से लेकर कोई भी अनुष्ठान और पूजन में गंगाजल का होना आवश्यक है। हिंदू धर्म में तो पापों के नाश के लिए भी गंगा स्नान की मान्यता है। लेकिन अब सरकार ने गंगाजल पर भी टैक्स लगा दिया है। अब शुद्धिकरण के लिए गंगाजल लेने पर आपको 18 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने गंगाजल की खरीदारी पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लगाने का फैसला लिया है। अब अगर आप गंगाजल की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी के साथ इसकी खरीदारी करना होगी। डाकघर से भी 30 रुपये में मिलने वाली 250 एमएल की बोतल के लिए लोगों को अब 35 रुपये चुकाने होंगे।
केंद्र सरकार ने साल 2016 में गंगाजल आपके द्वार योजना शुरू की थी। इसका मकसद लोगों को आसानी से शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराना और डाकघरों की आय बढ़ाना था। शुरुआत में ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाली 200 और 500 मिलीलीटर गंगाजल की कीमत क्रमश: 28 और 38 रुपये थी।
वर्तमान में डाक विभाग के द्वारा गंगोत्री के गंगाजल की 250 एमएल की बोतल 30 रुपये में दी जा रही थी। लेकिन अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत 35 रुपये हो गई है। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, परिमंडल देहरादून से आदेश जारी होने के बाद गंगाजल बढ़े हुए दामों के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
डाक मंडल नैनीताल के प्रवर अधीक्षक कंचन सिंह चौहान के मुताबिक देहरादून परिमंडल से गंगोत्री के गंगाजल की 250 एमएल की बोतल को 18 फीसदी जीएसटी के साथ 35 रुपये में देने के आदेश मिले हैं जिसकी जानकारी सभी डाकघरों को दे दी गई है। जिसके बाद अब डाकघरों में गंगाजल बढ़े मूल्य के साथ 35 रुपये में उपलब्ध होगा।
डाक विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन गंगाजल मंगाने पर एक बोतल 125 रुपये की पड़ेगी। भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट से अगर आप गंगाजल खरीदते हैं तो स्पीड पोस्ट चार्ज के साथ गंगोत्री के गंगाजल की 250 एमएल की एक बोतल 125 रुपये, दो बोतल 210 रुपये और चार बोतल 345 रुपये में मिलेंगी। आर्डर करने पर डाकिये घर तक पहुंचाएंगे। बहरहाल, जीएसटी लागू होने के कारण अब त्योहारी सीजन में लोगों को गंगाजल के लिए भी अतिरिक्त खर्च करने होंगे।