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 उच्च शिक्षा ऋण के लिए जिला मुख्यालयों पर 20 से 27 जुलाई तक शिविर लगेंगे | dharmpath.com

Saturday , 23 November 2024

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उच्च शिक्षा ऋण के लिए जिला मुख्यालयों पर 20 से 27 जुलाई तक शिविर लगेंगे

higher-education-loansविद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए 20 से 27 जुलाई मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर उच्च शिक्षा ऋण शिविर लगाये जायेंगे। राज्य शासन ने यह निर्णय राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की हाल ही में हुई बैठक में प्राप्त सुझाव के आधार पर लिया है। इस वर्ष 31 हजार 68 विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ऋण दिलवाने का लक्ष्य है।

इस संबंध में जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस संबंध में विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। शिविरों का आयोजन कलेक्टर द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जायेगा। शिविर यथासंभव महाविद्यालय के प्रांगण में ही लगेंगे। बैंकों की ओर से अग्रणी जिला प्रबंधक समन्वय का कार्य करेंगे। जिला मुख्यालय पर स्थित सभी वाणिज्यिक, निजी-व्यावसायिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जिला समन्वयक शिविर में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य भी इसमें भाग लेंगे।

प्राचार्य अधिक से अधिक आवेदक-विद्यार्थियों की शिविर में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन और बैंकों के सहयोग से अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा शिविर का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस बात का विशेष उल्लेख किया जायेगा कि विद्यार्थियों को शिविर में कौन-कौन से दस्तावेज लेकर आना है। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर में ही सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से ऋण स्वीकृत हों। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबंधित बैंकों के जिला समन्वयक अपने शाखा प्रबंधकों को ऋण आवेदन स्वीकृति/वितरण के लिए अग्रेषित करेंगे। शिविर के समस्त आवेदन ऑनलाइन HELAMS के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा ऋण योजना में 4 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानतदार/कॉललेटरल सिक्यूरिटी के सिर्फ माता-पिता/अभिभावक सह-ऋणी के आधार पर दिया जाता है। चार लाख से 7.50 लाख तक के ऋण बैंकों को स्वीकार्य जमानतदार के आधार पर तथा 7.50 लाख से अधिक के ऋण कॉलेटरल सिक्यूरिटी के आधार पर दिये जाते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इसमें प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा ऋण गारंटी दी जाती है, जो संसाधनों के आभाव में कॉलेटरल सिक्यूरिटी देने में असमर्थ हैं। इसकी पात्रता ऐसे विद्यार्थियों को है जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, जिनका शैक्षणिक रिकार्ड उत्कृष्ट है और जिनका उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन हो गया है।

उच्च शिक्षा ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाता है। शिक्षण अवधि में उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ब्याज अनुदान की पात्रता परिवार की वार्षिक आय 4.50 लाख रुपये से अधिक तथा 7 लाख रुपये वाले विद्यार्थियों को है।

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