Johnson & Johnson: जॉनसन एंड जॉनसन को बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राहत मिली है. बंबई हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाउडर (Johnson & Johnson Baby Powder) बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति देते हुए कंपनी का लाइसेंस रद्द करने समेत महाराष्ट्र सरकार के तीन आदेशों को बुधवार को निरस्त कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार के आदेश को ‘कठोर, अतार्किक एवं अनुचित’ करार दिया है.
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस. जी. दिगे की पीठ ने दिसंबर 2018 में जब्त किए गए कंपनी के बेबी पाउडर के नमूने के परीक्षण में देरी के लिए राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को भी कड़ी फटकार लगाई. खंडपीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता. इस तरह के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ‘व्यावसायिक अराजकता और अपव्यय’ की स्थिति पैदा होगी.