Mahakaleshwar Temple News. मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाशिवारात्रि के पर्व पर लाखों भक्तों की उमड़ने वाली है. इससे ठीक पहले ही निगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है. बीते दिनों पार्षद गब्बर भाटी ने महाकाल मंदिर के इलाके में चलने वाली मटन और चिकन की दुकानें बंद कराने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा था. उनका कहना था कि महाकाल मंदिर इलाके में लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में मंदिर जाने के रास्ते में ढ़ेरों चिकन और मटन की दुकानें हैं. जहां मांस टांगकर बेचा जाता है. ऐसे में वहां से गुजरने वाले श्रृद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. इस पर नगर निगम कमिश्नर ने भी मांस मटन की दुकान बंद के आदेश जारी किए थे. इसके साथ ही जिन लोगों ने मंदिर के लिए जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण किया था. सभी के खिलाफ अतिक्रमण ह
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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