नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को बुधवार को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने जेटली द्वारा दायर मानहानि के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जेटली ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के पांच अन्य नेताओं पर मानहानि का मुकदमा किया है।
न्यायमूर्ति पी.एस.तेजी ने केजरीवाल की उस याचिका पर जेटली से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 19 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने आप नेताओं के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें एक मामला दीवानी तथा दूसरा आपराधिक था।
जेटली ने केजरीवाल व आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद में उनपर कथित तौर पर मानहानि का आरोप लगाया था।
दिसंबर 1999 से दिसंबर 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे जेटली ने कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है।
जेटली ने डीडीसीए में कथित तौर पर गलत कार्यो के लिए अपने व अपने परिवार के खिलाफ गलत व मानहानिकारक बयानों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक मानहानि के अलावा, 10 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मामला भी दायर किया है।