नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय ने ऋण न चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट रविवार को रद्द कर दिया।
माल्या पर कई भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के गबन का आरोप है। वह फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं और दो मार्च को देश से बाहर गए थे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर कहा, “कारण बताओ नोटिस पर विजय माल्या के जवाबों, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश तथ्यों और मुंबई की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा पीएमएलए अधिनियम, 2002 के तहत माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) (सी) और 10 (3)(एच) के तहत विजय माल्या का पासपोर्ट कर दिया है।”
मंत्रालय ने इससे पहला कहा था कि केंद्र सरकार माल्या को वापस भारत लाने तथा यहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऋण और मनी लाउंड्रिग से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए माल्या को कई समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।