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 उप्र में दुपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस | dharmpath.com

Friday , 29 November 2024

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उप्र में दुपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊ, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से मोटरसाइकिल और कार यानी दोपहिया और चारपहिया वाहन के अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनेंगे। इस पक्रिया को संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) एक माह तक प्रयोग के तौर पर जारी रखेगा।

हालांकि डीएल बनने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी। परिवहन आयुक्त क़े रवींद्र नायक ने सभी आरटीओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ट्रायल के रूप में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग डीएल बनाए जाएं।

नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों और अन्य इच्छुक आवेदकों को मोटरसाइकिल व कार के डीएल के लिए प्रोसेसिंग फीस 50-50 रुपये और डीएल शुल्क 200-200 रुपये चुकाने होंगे। अब तक लोग मोटरसाइकिल एवं कार का एक साथ डीएल बनवाते थे।

आवेदक को डीएल बनवाने के लिए उम्र एवं पता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसके लिए सबसे बेहतर मतदाता पहचान-पत्र है। आवेदक को टेस्ट भी देना होगा।

इसके तहत आरटीओ कार्यालय जाकर फोटो खिंचवानी पड़ेगी और अंगूठे का निशान देना होगा। लर्निग डीएल बनवाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।

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