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 थुंगन की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब | dharmpath.com

Tuesday , 26 November 2024

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थुंगन की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब

नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पी.के. थुंगन की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब दायर करने को कहा। थुंगन ने भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत से हुई साढ़े तीन साल कैद की सजा के खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है।

अदालत ने सीबीआई को आठ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर थुंगन को निचली अदालत ने 29 फरवरी को दोषी करार दिया था और साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।

निचली अदालत ने उन पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले के दो अभियुक्त शहरी मामलों की मंत्री शीला कौल और बालोदी की सुनवाई की के दौरान ही मौत हो चुकी है।

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