नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी समेत 17 और गवाहों को तलब करने की सीबीआई की अर्जी को लेकर सभी आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए 3 जुलाई तक जवाब तलब किया है।
विशेष सरकारी वकील यूयू ललित ने मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ओपी सैनी से कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अनिल अंबानी तथा इन और गवाहों की गवाही जरूरी है। इस पर अदालत ने अभियुक्तों को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने निर्देश दिया, आरोपियों को 3 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अदालत दूरसंचार विभाग के अधिकारी नितिन जैन को इस मामले में गवाह के तौर पर फिर से बुलाने की सीबीआई अर्जी पर अभियुक्तों से जवाब तलब करने के बारे में 3 जुलाई को ही फैसला करेगी।