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 आदिवासी युवाओं के लिये टंट्या भील स्व-रोजगार योजना लागू होगी (मंत्रि-परिषद् के निर्णय) | dharmpath.com

Monday , 25 November 2024

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आदिवासी युवाओं के लिये टंट्या भील स्व-रोजगार योजना लागू होगी (मंत्रि-परिषद् के निर्णय)

Self - Employment Planचतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर सकेंगें 62 वर्ष आयु तक काम, बीपीएल और अंत्योदय हितग्राहियों को मिलती रहेगी, 13.50 रुपये प्रति किलो शक्कर : राज्य सरकार पर 60 करोड़ का व्यय भार , पुलिस निरीक्षक होंगे राजपत्रित अधिकारी

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में आदिवासी युवाओं के लिये टंट्या भील स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। योजना बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेंगी। इसमें आदिवासी हितग्राहियों को 50 हजार से 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक ऋण का प्रावधान है। योजना में 30 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 3 लाख तक तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। साथ ही गारंटी शुल्क तथा गारंटी सेवा शुल्क भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। वर्ष 2013 में इस योजना से 5000 आदिवासी युवा को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दैनिक वेतनभोगी

मंत्रि-परिषद् ने राज्य शासन के विभिन्न विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में ‘‘मध्यप्रदेश दैनिक वेतनभोगी (सेवा की शर्ते) नियम-2013’’ को अनुमोदित किया। इसके अनुसार अब ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी अथवा इसके समकक्ष पदों पर कार्यरत हों, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एवं जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी या इसके समकक्ष पदों पर कार्यरत हों, वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे। 10 वर्ष और 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर दिए जाने वाले प्रतिमाह विशेष भत्ता की क्रमशः 500 और 1000 रुपये की राशि बढ़ाकर क्रमशः 1500 और 2500 रुपये की गयी है। इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें इनकी मजदूरी से 10 प्रतिशत राशि ली जायेगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार जमा करेगी। इन कर्मचारियों को एक लाख रुपये उपादान (ग्रेच्युटी) देने का भी प्रावधान है। उन्हें अब तीन राष्ट्रीय अवकाश, पाँच त्यौहार अवकाश, सात आकस्मिक अवकाश तथा रविवार का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा। महिलाओं को शासन की नीति के अनुसार प्रसूति अवकाश की सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 50 हजार दैनिक वेतनभोगी लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार पर 70 करोड़ का व्यय भार आयेगा।

साढ़े तेरह रुपये किलो शक्कर

मंत्रि-परिषद् ने अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्डधारियों को साढ़े तेरह रुपये प्रति किलो शक्कर की आपूर्ति पूर्वानुसार जारी रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य शासन पर 60 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा। इससे 74 लाख परिवार लाभांवित होंगे। राज्य शासन ने यह फैसला भारत सरकार द्वारा शक्कर लेवी नीति समाप्त किये जाने के फलस्वरूप लिया है। अब राज्य सरकार को गरीबों को साढ़े तेरह रुपये प्रति किलो की दर से शक्कर उपलबध करवाने के लिये खुले बाजार से शक्कर खरीदना पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के पश्चात निविदा से प्राप्त दर तथा परिवहन, भण्डारण एवं अनुषांगिक व्यय के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

पुलिस निरीक्षक राजपत्रित घोषित

मंत्रि-परिषद् ने वेतनमान रुपये 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300- 34800- 4200 ग्रेड पे) में कार्यरत पुलिस निरीक्षक तथा समकक्ष पदों को राजपत्रित श्रेणी-2 घोषित कर उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया है। लोक सेवा आयोग (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन) रेग्युलेशन, 1957 के तहत निरीक्षक/ समकक्ष पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा जायेगा। इन पदों पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं अनुशासन का प्रावधान पूर्ववत रहेगा। इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को जो अतिरिक्त वेतन/ भत्ते दिये जाते हैं वे पूर्वानुसार प्रभावशील रहेंगें।

चार आईटीआई

मंत्रि-परिषद् ने चार नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) की स्थापना को मंजूरी दी। ये आई.टी.आई. कसरावद जिला खरगोन, पाटन जिला जबलपुर, देवसर जिला सिंगरौली और विरसिंहपुर जिला सतना में खोले जायेंगे। इनमें प्रथम वर्ष 2013-14 में दो ट्रेड प्रारंभ होंगे। इसके बाद वर्ष 2014-15 में दो और ट्रेड शुरू होंगे तथा वर्ष 2015-16 में सभी 6 ट्रेड संचालित होंगे। प्रत्येक वर्ष 240 विद्यार्थी को लाभ होगा। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः 15, 21 और 14 प्रतिशत आरक्षण होगा। प्रति आई.टी.आई. 36 पद आगामी तीन वर्ष में सृजित होंगे।

भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद् ने सासन पॉवर प्रोजेक्ट के कॉरिडोर (ऐश पाइप लाइन) निर्माण के लिये ग्राम सिद्दीखुर्द में 0.28 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

मेसर्स रिलायन्स सीमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड के लिये सतना जिले के ग्राम भरौली और इटहरा में 3.204 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

 अन्य निर्णय

  • ऊर्जा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय, तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियमों में एक बार के लिये सहायक ग्रेड-1 तथा सहायक ग्रेड-2, जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण है, को कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षा के पद पर पदोन्नति के लिये विकल्प की अनुमति, कनिष्ठ विद्युत शुल्क सेवा परीक्षक एवं सहायक ग्रेड-2 को क्रमशः वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक तथा कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति में एक वर्ष के अनुभव की छूट दी गई। इस छूट से कार्यानुभव के आधार पर 9 वरिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक तथा 16 कनिष्ठ विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक के पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

  • मंत्रि-परिषद् ने इंदौर बीआरटीएस परियोजना को पूर्ण करने के लिये नगर पालिक निगम इंदौर को 34.51 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिये अनुमोदन दिया।

  • लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध विभागीय अमले से ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करते हुए सीहोर जिले में भवन एवं सड़क के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त संभाग तथा रीवा में राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग खोले जाने की मंत्रि-परिषद् ने स्वीकृति दी।

  • मंत्रि-परिषद् ने 14वें वित्त आयोग के कार्यों के निष्पादन के लिये पृथक प्रकोष्ठ गठित करने तथा इसमें 10 नवीन पद के निर्माण का निर्णय लिया।

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