दिल्ली की एक अदालत ने घूस लेने के एक मामले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार और कोयला घोटाले की जांच कर रहे दल के प्रमुख सदस्य एसपी विवेक दत्त तथा तीन अन्य की सीबीआई हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जीपी सिंह ने केन्द्रीय जांच एजेंसी की आरोपियों की हिरासत पांच दिन के लिए बढाने की मांग वाली याचिका मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले में काफी जटिलताएं हैं।
अदालत ने कहा कि इस मामले में काफी जटिलताएं हैं। आरोपियों को 17 मई को गिरफ्तार किया गया और 18 मई को अदालत में पेश किया गया और अब तक वे पुलिस हिरासत में हैं। पूरी साजिश का पता लगाने और अन्य आधार जानने के लिए पुलिस हिरासत बढाने की मांग की गई है। आरोपियों की पुलिस हिरासत 27 मई तक बढाने की मंजूरी दी जाती है।
चार गिरफ्तार आरोपी दत्त, सीबीआई निरीक्षक राजेश चंद्र कर्नाटक, कथित बिचौलिया राजेश पचीसिया और कारोबारी दिनेश चंद्र गुप्ता को उनकी एक दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद अदालत के सामने पेश किया गया।
दत्त, कर्नाटक और पचीसिया पर एक भूमि विवाद मामले में गुप्ता का पक्ष लेने के लिए उससे सात लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें आरोपियों के आवाज के नमूने लेने हैं और उनका सामना रिकॉर्ड की गई बातचीत से कराना है।
एजेंसी ने कहा कि उन्होंने आरोपियों के पास से कुछ मोबाइल फोन जब्त किये हैं और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है और रिपोर्ट आज ही आने की संभावना है। दत्त की ओर से पेश अधिवक्ता संजय अबोट ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने हिरासत बढाने के लिए कोई वैध आधार नहीं बताया है।
उन्होंने कहा कि दत्त जांच एजेंसी को अपनी आवाज के नमूने नहीं देना चाहते और सीबीआई उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की तरफ से कहा, मैं अपनी आवाज के नमूने नहीं देना चाहता। वे (सीबीआई) मुझे मजबूर नहीं कर सकते।
इसी तरह से, पचीसिया और गुप्ता की ओर से पेश वकीलों ने भी कहा कि वे सीबीआई को अपनी आवाज के नमूने नहीं देना चाहते। गुप्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने सीबीआई की हिरासत बढाने की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के लिए और कुछ नहीं बचा है।
सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने अदालत के सामने एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जब्त नकदी सहित अन्य संपत्ति और केस डायरी पेश की। इससे पहले 18 मई को अदालत ने सीबीआई को चार आरोपियों की तीन दिन की हिरासत मंजूर की थी। अदालत ने कल सीबआई हिरासत को एक दिन के लिए बढ़ा दिया था।
सीबीआई के अनुसार, दत्त और कर्नाटक एजेंसी की एक ही शाखा में थे और पचीसिया उनके नियमित संपर्क में था। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि गुप्ता का एक जमीन विवाद चल रहा है और यहां अमर कालोनी पुलिस थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
उन्होंने कहा कि दत्त धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर प्राथमिकी खारिज करने का दबाव डाला करता था और इसके लिए उसने गुप्ता से 15 लाख रुपये मांगे थे। सीबीआई ने कहा था कि अमर कालोनी थाने का एसएचओ शुरुआत में अनिच्छुक था, लेकिन बाद में वह दबाव के आगे झुक गया और प्राथमिकी खारिज कर दी गई।