नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। ओडिशा में पत्रपाड़ा कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंद्ध मामले में आरोपी आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशकों को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने निदेशक निर्मल कुमार अग्रवाल और महेश कुमार अग्रवाल को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी।
इस मामले में इन दोनों को बतौर आरोपी बीते महीने समन भेजा गया था। शुक्रवार को ये दोनों निदेशक अदालत में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की।
अदालत ने बिना अपनी अनुमति के दोनों को देश नहीं छोड़ने और मामले के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
कंपनी और उसके दोनों निदेशकों पर आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, धोखा देने के लिए जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपपत्र में कहा है कि आधुनिक कॉरपोरेशन ने पत्रपाड़ा कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए इस्पात और कोयला मंत्रालयों के सामने कई तथ्यों को गलत रूप में पेश किया था।