उर्वशी ने लखनऊ की जुडिशिअल मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने उर्वशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में उर्वशी का बयान 5 जनवरी को दर्ज होगा। उन्होंने नूतन पर आईपीसी की धारा 499,500,501 और 502 के तहत कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने नूतन पर कानूनी नोटिस भेजकर उनकी व संस्था येश्वर्याज की मानहानि करने का आरोप लगाया था। उर्वशी ने बताया कि 5 नवंबर को अमिताभ व उनकी पत्नी नूतन के विरुद्ध उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक पीआईएल दायर की थी।
पीआईएल खारिज होने के बाद नूतन ने मीडिया के माध्यम से उन पर पीआईएल यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के इशारों पर दायर किए जाने का आधारहीन आरोप लगाया था। इसके चलते नूतन से साक्ष्य की मांग की गई थी। सबूत न देने की स्थिति में नूतन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी इस नोटिस में कही गई थी।
उर्वशी के अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने बताया कि नूतन ठाकुर की तरफ से कोई जवाब न आने पर उन्होंने वादिनी उर्वशी की ओर से यह मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया गया है।