सागर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में छह साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोपी को रहली की एक अदालत ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई।
रहली के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे) आर.के. भद्रसेन की अदालत ने मंगलवार को आरोपी राजेंद्र को फांसी की सजा सुनाई।
रहली थाना क्षेत्र के विजयपुरा में 20 सितंबर, 2005 को राजेंद्र आदिवासी (25) ने बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर फरार हो गया।
सरकारी अधिवक्ता पी.एल. रावत ने आईएएनएस को बताया कि रहली के एडीजे भद्रसेन ने मंगलवार को आरोपी राजेंद्र के कृत्य को जघन्यतम अपराध करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। राजेंद्र को वारदात को अंजाम देने के आठ वर्ष बाद 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आरोपी को रहली के जेल में लाया गया था।
रहली के थाना प्रभारी विद्याधर पांडे ने बताया कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपी राजेंद्र को इंदौर के महू में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। उसके पास से सोना भी बरामद हुआ था। वह वारदात के बाद से 2013 तक फरार रहा था।