नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के नाम नोटिस जारी किया। अदालत ने वीरभद्र से इस बारे में जवाब मांगा है कि इस मामले को हिमाचल उच्च न्यायालय से राज्य के बाहर की किसी अदालत में क्यों नहीं स्थानांतरित कर दिया जाए।
न्यायमूर्ति एफ.एम.आई कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया जिसमें एजेंसी ने हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ और गिरफ्तार न करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
नोटिस का जवाब 5 नवंबर तक देना है।
उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2015 के अपने फैसले में सीबीआई को वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा था। अदालत ने एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी।
इस मामले में 23 सितंबर को वीरभद्र, उनकी पत्नी, उनके सहयोगी चुन्नी लाल और एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सिंह पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उनके और उनके परिजनों के पास 6.03 करोड़ की संपत्ति आई जो उनकी ज्ञात आय के स्रोत से कहीं अधिक है।