गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा अन्य कम आय वर्ग के परिवार के लिये ‘लोक मित्र योजना’ लागू की गई है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की यह योजना 31 दिसम्बर, 2013 तक प्रभावशील रहेगी। योजना कम्पनी के कार्यक्षेत्र स्थित समस्त वृत्त में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहेगी। इसके लिये उपभोक्ताओं को दो विकल्प भी दिये गये हैं।
योजना का उद्देश्य ऐसे निम्न-दाब छोटे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी विच्छेदित या संयोजित सिंगल फेस घरेलू तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्व की बकाया राशि की वजह से नव-निर्मित विद्युत अधोसंरचना से जोड़ने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है।
विकल्प-एक
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी, 2013 की स्थिति में विच्छेदित तथा संयोजित कनेक्शन के विद्युत देयकों की ऊर्जा प्रभार राशि (मीटर किराया सहित) में से 50 प्रतिशत बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ऊर्जा प्रभार राशि (मीटर किराया सहित) में 50 प्रतिशत की तथा सरचार्ज राशि में छूट दी जायेगी। स्थाई तथा अस्थाई विच्छेदित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को संयोजन से पूर्व बकाया राशि के साथ पुनर्संयोजन प्रभार 200 रुपये देना होगा। विच्छेदित घरेलू उपभोक्ता को सुरक्षा-निधि जमा करना होगी। यदि उनकी पूर्व में सुरक्षा-निधि जमा कर ली गई हो, तो अनुसूचित-जाति तथा जनजाति के शहरी उपभोक्ता को 60 तथा ग्रामीण उपभोक्ता को 30 रुपये देना होगा। सामान्य शहरी उपभोक्ता को 105 तथा ग्रामीण को 55 रुपये देना होंगे।
विद्युत शुल्क तथा उप-कर (सेस) पर किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। जिन प्रकरण में विद्युत शुल्क एवं उप-कर की गणना संभव नहीं हो पा रही है, उन प्रकरण में इस योजना के लिये विद्युत शुल्क तथा उप-कर की गणना कुल बकाया राशि (-) सरचार्ज के 10 प्रतिशत की दर से की जायेगी।
विकल्प-दो
विकल्प-दो के अनुसार 31 जनवरी, 2013 की स्थिति में समस्त विच्छेदित तथा संयोजित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों की ऊर्जा प्रभार की राशि मीटर किराये सहित में से 60 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान अधिकतम 9 मासिक किस्त में, जिसकी समयावधि 31 दिसम्बर, 2013 से अधिक नहीं होगी, करना होगा। इस पर 40 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की छूट दी जायेगी। सरचार्ज की राशि में 100 प्रतिशत छूट पूर्ण किस्त जमा करने के बाद दी जायेगी। उपभोक्ताओं को संयोजन के पूर्व बकाया राशि के साथ पुनर्संयोजन प्रभार 200 रुपये देना होगा। इसके अलावा विच्छेदित घरेलू उपभोक्ता को सुरक्षा-निधि जमा करना होगी। यदि पूर्व की जमा सुरक्षा-निधि समायोजित की गई है, तो अनुसूचित-जाति तथा जनजाति के शहरी उपभोक्ता को 60, ग्रामीण को 30, सामान्य शहरी उपभोक्ता को 105 तथा ग्रामीण उपभोक्ता को 55 रुपये देना होंगे।
विद्युत शुल्क एवं उप-कर पर किसी भी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। जिन प्रकरण में विद्युत शुल्क तथा उप-कर की गणना करना संभव नहीं हो पा रही है, उन प्रकरण में इस योजना के लिये विद्युत शुल्क एवं उप-कर की गणना कुल बकाया राशि (-) सरचार्ज के 10 प्रतिशत की दर से की जायेगी। आगामी किस्तों का भुगतान चालू मासिक विद्युत खपत के साथ देय होगा। बकाया राशि की निर्धारित किस्त के भुगतान में चूक होने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। योजना की सुविधा स्वत: समाप्त हो जायेगी। इच्छुक उपभोक्ता से नियमित मासिक बिल के साथ जमा की जाने वाली किस्त के अलावा अतिरिक्त किस्तों की राशि भी जमा करवाई जा सकती है।
इच्छुक आवेदक उपभोक्ता को निर्धारित आवेदन भरकर संबंधित वितरण केन्द्र/जोन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ उपभोक्ता को योजना अवधि में केवल एक बार उपलब्ध होगा। योजना अनुसार निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र उप महाप्रबंधक को होगा।