नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह ‘उग्र’ हैं। भारती के खिलाफ पत्नी लिपिका मिश्रा पर घरेलू हिसा का आरोप है।
नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह ‘उग्र’ हैं। भारती के खिलाफ पत्नी लिपिका मिश्रा पर घरेलू हिसा का आरोप है।
न्यायालय ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप ‘बहुत गंभीर’ हैं।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि भारती ‘न केवल घर बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी उग्र और क्रूर हैं।’
भारती मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आप के विधायक हैं। उनके खिलाफ पत्नी लिपिका मिश्रा ने घरेलू हिंसा, हत्या का प्रयास और सहमति के बिना गर्भपात कराने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
न्यायालय ने पुलिस द्वारा यह बताए जाने पर भी गौर किया है कि भारती की पूर्व में भी खिड़की एक्सटेंशन छापेमारी (जनवरी 2014) सहित दो अन्य मामलों में संलिप्तता रही है।
न्यायालय ने कहा, “जिससे दिखता है कि याचिकाकर्ता (भारती) न केवल घर बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी उग्र और क्रूर हैं, जैसा कि ऊपर लिखित मामलों में कहा गया है।”
उच्च न्यायालय ने भारती को 15 सितंबर को 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी और बाद में इसे मंगलवार (आज) तक बढ़ा दिया था।
न्यायालय ने पाया कि भारती ने अदालत की ओर से गिरफ्तारी से राहत मिलने का ‘दुरुपयोग’ किया। अदालत ने कहा कि वह अदालत की ओर से राहत मिलने पर देर रात दो बजे पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूर किया।
अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता के आचरण की किसी भी तरह से सराहना नहीं की जा सकती।”