नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को उधमपुर आतंकवादी हमले के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद नावेद उर्फ उस्मान का पॉलीग्राफ जांच कराने की इजाजत दे दी।
जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान एनआईए की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उसने नावेद का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी।
न्यायालय ने आरोपी को 18 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी के लोधी रोड स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ले जाने की इजाजत दे दी।
न्यायालय ने कहा, “अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है कि आरोपी की पॉलीग्राफ जांच जरूरी है।”
एनआईए ने अपनी याचिका में कहा कि पूछताछ के दौरान, कई बार आरोपी का बयान परस्पर विरोधी देखा गया, जिससे जांच में बाधा पहुंच रही है।
जांच एजेंसी ने कहा कि आतंकवादी हमले के पीछे बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए पॉलीग्राफ जांच बेहद जरूरी है।
न्यायालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, नावेद ने उर्दू में लिखकर लाई-डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताई है।
पाकिस्तानी नागरिक नावेद और अन्य आतंकवादियों ने पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले में नरसू नाला पर एक बस पर हमला किया था। इस हमले में सेना के दो जवान शहीद हुए थे और 11 अन्य घायल हुए थे।
नावेद को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जबकि अन्य आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया।
जम्मू की एक विशेष अदालत ने 11 अगस्त को एनआईए को नावेद की 11 दिनों की हिरासत दी। सुरक्षा कारणों की वजह से बाद में आतंकवादी को दिल्ली लाया गया।