नई दिल्ली/भुवनेश्वर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक के खिलाफ सर्तकता जांच को रद्द करने के ओडिशा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में ओडिशा सरकार की पुनरीक्षण याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली/भुवनेश्वर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक के खिलाफ सर्तकता जांच को रद्द करने के ओडिशा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में ओडिशा सरकार की पुनरीक्षण याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
ओडिशा सरकार ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश मिश्रा के खिलाफ सतर्कता जांच को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मिश्रा इस वक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक हैं।
ओडिशा के सतर्कता विभाग ने मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने ओडिशा पुलिस आवास और कल्याण निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक रहने के दौरान कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया था।
मिश्रा ने इसके खिलाफ ओडिशा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उन्होंने मामले को खारिज करने का आग्रह किया था। उच्च न्यायालय ने उनके आग्रह को मंजूर किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर मिश्रा ने कहा, “मुझे खुशी है कि सर्वोच्च अदालत ने मुझे बेगुनाह पाया। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिनका नैतिक समर्थन मुझे मिला। “