मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेस्ले इंडिया को बड़ी राहत देते हुए मैगी पर से प्रतिबंध हटा दिया। साथ ही न्यायालय ने उसे छह सप्ताह के भीतर अपने उत्पाद की दोबारा जांच कराने के लिए कहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसने देश के खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया है अथवा नहीं।
न्यायालय ने नेस्ले इंडिया कंपनी को यह राहत उसकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें उसने खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मैगी पर रोक लगाने और बाजार से माल वापस लेने के आदेश को चुनौती दी थी।
खाद्य सुरक्षा नियामक ने इस संबंध में पांच जून को आदेश दिया था, जिसके बाद नेस्ले को बाजार से मैगी वापस लेना पड़ा।
ऐसा ही आदेश मैगी के जई निर्मित उत्पादों के लिए भी जारी हुआ था।
खाद्य सुरक्षा नियामक ने मैगी के नमूनों की जांच में उसमें निर्धारित मात्रा से अधिक लेड (सीसा) और मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाया था।