कोलकाता, 6 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायाधीश निशिता म्हात्रे तथा आशा अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष मित्रा के पक्ष में दलील पेश की।
सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मित्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मित्रा को सीबीआई ने बीते साल 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, तब से लेकर आज तक वह जेल की सींखचों में कैद हैं। करोड़ों रुपये के इस घोटाले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात सहित कई अपराधों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।