चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। देश के बीमा नियामक ‘भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण’ (इरडा) ने कहा है कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कारोबार में चिंता करने की कोई बात नहीं है।
चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। देश के बीमा नियामक ‘भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण’ (इरडा) ने कहा है कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कारोबार में चिंता करने की कोई बात नहीं है।
दरअसल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा म्यूचुअल फंड का लाइसेंस इस आधार पर रद्द कर दिया है कि इसका प्रमोटर म्यूचुअल फंड कारोबार चलाने के लिए ‘सक्षम और उपयुक्त’ (फिट एंड प्रोपर) नहीं है।
इरडा के अध्यक्ष टीएस विजयन ने गुरुवार को फोन पर आईएएनएस से कहा, “सहारा लाइफ में हमने चिंता करने की कोई बात नहीं पाई। यह एक छोटी कंपनी है। कंपनी का खर्च सीमा के भीतर है।”
28 जुलाई को सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि उसके मुताबिक सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) और सहारा स्पांसर यह कारोबार चलाने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं हैं।
सेबी के मुताबिक, उसके पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत सरन ने यह आदेश जारी किया, क्योंकि सहारा म्यूचुअल फंड, सहारा एएमसी और सहारा स्पांसर म्यूचुअल फंड कारोबार चलाने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं हैं।
इरडा हालांकि इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती है।
बीमा कंपनी को लाइसेंस देने के लिए सक्षम और उपयुक्त होना एक महत्वपूर्ण शर्त होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के वकील और बीमा, कंपनी तथा प्रतियोगिता कानून के विशेषज्ञ डी. वरदराजन ने आईएएनएस से कहा, “सेबी द्वारा ‘सक्षम और उपयुक्त’ की शर्त पर म्यूचुअल फंड लाइसेंस रद्द किए जाने से अन्य नियामकों को सतर्क हो जाना चाहिए।”
इरडा के एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “बीमा नियामक को कम-से-कम सहारा लाइफ इंश्योरेंस के कारोबारी संचालन की समीक्षा करनी चाहिए।”