नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पीएचडी की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने प्रोफेसर सतीश कुमार की याचिका खारिज की।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रोफेसर के खिलाफ पीछा करने और यौन उत्पीड़न सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है।