काहिरा, 16 जून (आईएएनएस)। मिस्र की एक अदालत ने मंगलवार को अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हमास की जासूसी करने के आरोपों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अल अहराम की रपट के मुताबिक, अदालत ने मुर्सी के साथ 17 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा दी। अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता खैरत अल-बेलताजी और मोहम्मद अल-बेलताजी सहित 16 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई।
इसी मामले में ब्रदरहुड के मार्गदर्शक मोहम्मद बादी को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। मिस्र की दंड संहिता के मुताबिक वहां पर उम्रकैद की अवधि 25 साल है।
जासूसी मामले में अभियोजकों ने मुर्सी और 35 अन्य आरोपियों पर मिस्र को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों (हमास, लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया था।
आशंका जताई जा रही है कि न्यायालय शाम तक मुर्सी द्वारा जेल तोड़ने के मामले में भी अंतिम फैसला सुना सकती है।
मिस्र के अधिकारियों ने मुर्सी को अपदस्थ करने और उनके हजारों समर्थकों को गिरफ्तार करने के बाद से उनके दल मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रतिबंधित कर दिया है।
दिसबंर 2012 में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और उन्हें यातना देने के आदेश के मामले में अप्रैल में एक अदालत ने मुर्सी और 12 अन्य आरोपियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी।