नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों के बकाया वेतन 15 जून तक जारी करे।
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के कर्मचारियों के बकाया वेतन 15 जून तक जारी करे।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई.एस. मेहता की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और ईडीएमसी को यह निर्देश भी दिया कि सड़कों से कचरा हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार, और ईडीएमसी को नोटिस भी जारी किया। याचिका में कर्मचारियों के वेतन भुगतान और सड़कों से कचरा हटाने की मांग की गई है।
न्यायालय ने सभी पक्षों को 19 जून तक जवाब सौंपने के लिए कहा है।
वेतन भुगतान में विलंब से नाराज ईडीएमसी के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और इसके कारण पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर कचरा जमा हो गया है। सफाईकर्मियों ने अप्रैल और मई का वेतन न मिलने के कारण काम बंद कर दिया है।
ईडीएमसी वित्तीय संकट के कारण अपने लगभग 11,000 सफाईकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं कर पाया है।