नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। कमल स्पंज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड से संबंधित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर अंतिम रपट पर विचार करने के लिए एक अदालत ने यहां मंगलवार को दो जुलाई की तिथि निर्धारित की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के यह कहने पर कि दो सरकारी अधिकारियों पर अभियोग चलाने की मंजूरी पर सरकार से कोई जवाब नहीं मिला, विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने मामले की सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा और तत्कालीन निदेशक (कोयला आवंटन-1 खंड) केसी समरिया पर आरोपी के रूप में अभियोग चलाने के लिए सीबीआई ने मंजूरी मांगी थी।
इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, मध्य प्रदेश की कंपनी कमल स्पंज और उसके निदेशक पवन अहलूवालिया और वरिष्ठ अधिकारी अमित गोयल के विरुद्ध सुनवाई चल रही है।
इस मामले में अदालत ने सीबीआई की समापन रपट खारिज कर दी थी।
सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तथ्य पेश किए थे।