नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों, खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल नजीब जंग के पास होने की बात कही गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना 21 मई को जारी की गई थी।
दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ के समक्ष उठाया, जिस पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने शुक्रवार का दिन निर्धारित किया है।