नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। बेनामी लेन-देन संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश हो गया। इसमें बेनामी संपत्ति की जब्ती और इस मामले में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेन-देन (निषेध) विधेयक-2015 को संसद में पेश किए जाने को मंजूरी दी थी।
बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक-2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया।
इस विधेयक के जरिए बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम-1988 में संशोधन किया जाएगा। विधेयक पेश करने के बाद इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया।
जेटली ने वर्तमान कारोबारी साल के बजट भाषण में काले धन की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जाने की घोषणा की थी।
उन्होंने बजट भाषण में कहा था, “घरेलू काले धन को नियंत्रित करने के लिए एक नया और अधिक व्यापक बेनामी लेन-देन निषेध विधेयक वर्तमान सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।”
लोकसभा ने बुधवार को कुछ अन्य विधेयकों को भी संबंधित स्थायी समिति को सौंपा है, जिसमें शामिल हैं कंपंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड विधेयक-2015, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक-2015 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक-2015।