कोलकाता, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। बाजार विनियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी पोलारिस एग्रो इंडस्ट्रीज (पीएआईएल) और इसके निदेशकों को बाजार से पूंजी जुटाने पर रोक लगा दी है।
सेबी ने कंपनी के खिलाफ जारी आदेश में कहा, “पीएआईएल अगले निर्देश तक रिडीमेबल प्रेफेरेंस शेयर या सामान्य शेयर को जारी करने या अन्य किसी प्रतिभूति के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकों से पूंजी जुटाने पर तत्काल रोक लगाए।”
इसके अलावा सेबी ने कंपनी और इसके निदेशकों को अपनी परिसंपत्तियों और संपत्तियों की पूरी सूची पेश करने का भी आदेश दिया है। सेबी ने कंपनी के स्वामित्व वाली पूंजी को किसी भी अन्य तरीके से उपयोग करने पर भी रोक लगाई है।
सेबी ने आरोप लगाया है कि उसे पिछले साल अक्टूबर में कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीकी से पूंजी जुटाने की कई शिकायतें मिली हैं।
सेबी ने कहा, “पीएआईएल जनता से प्रेफरेंस शेयरों के जरिए पूंजी जुटाने की गतिविधियों में लिप्त है, जो सीधे-सीधे कंपनी अधिनियम 1956 का उल्लंघन है।”