चेन्नई, 27 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि भारत में मौजूद संपत्ति के आधार पर किसी विदेशी कंपनी द्वारा विदेश में दिए गए लाभांश पर भारत में कर नहीं लगाया जाएगा।
सीबीडीटी के 26 मार्च को जारी परिपत्र से कई विवाद थम गए हैं। आय कर अधिनियम की धारा 9(1)(1) के तहत किसी विदेशी कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए लाभांश के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई जा रही थी।
सीबीडीटी के मुताबिक किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश से बाहर देय लाभांश भारत में स्थिति किसी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं समझा जाएगा।
बोर्ड ने कहा है, “इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में मौजूद संपत्ति से मूल्य हासिल करने वाले शेयरों पर विदेश में देय लाभांश, अधिनियम की धारा 9(1)(1) की व्याख्या पांच के प्रावधान के मुताबिक भारत में हुई आय नहीं समझी जाएगी।”