नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। कालाधन-रोधी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में विदेशी संपत्ति से संबंधित कर की चोरी करने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को अघोषित विदेशी आय व संपत्ति (नया कर) विधेयक 2015 शुक्रवार को लोकसभा के पटल पर रख दिया गया।
इसके प्रावधानों के तहत विदेशी आय व संपत्तियों को छिपाना समझौते के अयोग्य होगा और उल्लंघन करने वालों को विवाद को सुलझाने के लिए समझौता आयोग जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही छिपाई गई आय या संपत्ति पर लगने वाले कर का 300 फीसदी की दर से जुर्माना भी देय होगा।
नए कानून के मुताबिक, किसी भी अघोषित विदेशी संपत्ति या विदेशी संपत्ति से अघोषित आय पर कर अधिकतम सीमांत दर के हिसाब से लगेगा।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने अथवा विदेशी संपत्ति के अपर्याप्त खुलासे के साथ रिटर्न दाखिल करने पर सात साल का कठोर कारावास हो सकता है।
समाचारपत्र इंडियन एक्सप्रेस में पिछले महीने छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2006-07 के दौरान एचएसबीसी बैंक की जेनेवा शाखा में 1,195 भारतीयों के खाते थे।
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने 350 विदेशी खातों का आंकलन पूरा कर लिया है, जबकि 60 खाताधारकों के खिलाफ कर चोरी की कार्रवाही शुरू की गई है।
भारत के पास अवैध रूप से विदेशों में रखे धन का हालांकि कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक अनुमान के मुताबिक यह 466 अरब डॉलर से लेकर 1,400 अरब डॉलर हो सकता है।