उज्जैन:मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम ने सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर लगाने का निर्देश दिया है. उज्जैन के मेयर मुकेश ततवाल ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार आदेश की अवहेलना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
यह आदेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की तरफ से राज्य भर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के लिए इसी तरह के निर्देश का पालन करता है, जिसकी विपक्ष और उसके कुछ सहयोगियों ने आलोचना की है. मेयर मुकेश ततवाल ने दावा किया कि यह आदेश मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम या गुमास्ता लाइसेंस में निहित है और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है.
मेयर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि उज्जैन एक धार्मिक और पवित्र शहर है. लोग यहां धार्मिक आस्था के साथ आते हैं. उन्हें उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है, जिसकी वे सेवाएं ले रहे हैं. अगर कोई ग्राहक असंतुष्ट है या धोखा दिया गया है, तो दुकानदार के विवरण जानने से उन्हें निवारण पाने की अनुमति मिलती है.