नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट से मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले को देखते हुए यही नज़र आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मदरसा एक्ट के प्रावधान को समझने में भूल हुई है। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है।