नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण प्रदान करने के शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन करने के लिए और अधिक समय की मांग की थी.
अदालत ने यह देखते हुए कि आवश्यक जानकारी बैंक के पास पहले से ही उपलब्ध है, एसबीआई को 12 मार्च को कामकाज के घंटों की समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया है.
15 फरवरी को शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार (आरटीआई) और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन हैं.
फैसले के हिस्से के रूप में, बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को जमा करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, एसबीआई ने 30 जून तक के समय विस्तार – इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के ठीक बाद – की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया और इन बॉन्ड की बिक्री से संबंधित डेटा के संकलन में जटिलता का हवाला दिया.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ एसबीआई की विस्तार याचिका के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा एसबीआई के खिलाफ दायर उन अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण का खुलाना न करने के चलते दायर की गई थीं.