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 MP GOVT: यदि संविदाकर्मी नियमित होना चाहें तो गुजरना होगा परीक्षा से | dharmpath.com

Saturday , 23 November 2024

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MP GOVT: यदि संविदाकर्मी नियमित होना चाहें तो गुजरना होगा परीक्षा से

January 18, 2024 10:21 am by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on MP GOVT: यदि संविदाकर्मी नियमित होना चाहें तो गुजरना होगा परीक्षा से A+ / A-

भोपाल: मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों (Samvida Employee) के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में संविदा कर्मचारियों (Contract Workers) को अब नियमितीकरण (Regularization) के लिए लिखित परीक्षा (Written Exam) देनी होगी. जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर ही संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) की ओर से तैयार किए गए नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने तृतीय श्रेणी के पदों में इस भर्ती प्रक्रिया का पालन करेंगे.

नए नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे. इसके साथ ही SC और ST उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट भी दी जाएगी, उन्हें नियमितीकरण के लिए सिर्फ 40 प्रतिशत अंक ही लाने होंगे. इसके साथ ही बताया गया कि यदि संविदा कर्मचारी के पूरे पद 50 प्रतिशत अंक लाने वाले संविदा कर्मियों से नहीं भरे जा सके, तो बाकी बचे पद 50 प्रतिशत से कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे.

नए नियमों के अनुसार, तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पेपर लिया जाएगा, जो कि तीन घंटे का होगा. यह पेपर 300 अंकों का होगा, यानी कि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए 150 अंक लाने अनिवार्य होंगे. इसके साथ ही नए नियमों के मुताबिक, नियमित पदों के लिए वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों का निर्धारण नहीं होगा. सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को परीक्षा देकर 50% अंक लाने जरूरी होंगे.

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