इस्लामाबाद, 3 फरवरी (आईएएनएस)। मुंबई पर 2008 में हुए आतंकवादी हमले के एक कथित मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर की जाएगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के आग्रह को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी।
डॉन के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि एफआईए के अभियोजक चौधरी अजहर ने लखवी मामले की रोजाना सुनवाई का आग्रह किया था।
अभियोजक ने कहा, “यह मामला महत्वपूर्ण है। दुनिया की निगाहें इस मामले पर टिकी हैं। इसलिए इस मामले की उच्च न्यायालय द्वारा रोजाना सुनवाई की जाए।”
लखवी को फरवरी 2009 में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हमले में 166 लोग मारे गए थे।
मुंबई हमले के एकमात्र जीवित बचे हमलावर अजमल कसाब के इकबालिया बयान के आधार पर 25 नवंबर 2009 को लखवी को छह अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था। अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी दे दी गई।
हमले के तुरंत बाद ही लखवी (54) को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (लश्कर) के मुजफ्फराबाद स्थित मुख्यालय से कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई शुक्रवार से शुरू होगी।
मामले की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को होनी थी जिसे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के आरोप में जेल में बंद पुलिसकर्मी मुमताज कादरी के मामले की सुनवाई के कारण टालना पड़ा।