new delhi-महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) अब कानून बन गया है. बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) की मंजूरी मिल गई है. बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को जारी विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी. इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जायेगा. इसके प्रावधान के अनुसार, ‘आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा.’
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